पूछताछ
01

विभागों को सेवाएँ प्रदान करने हेतु निगम (UPCOS) की देखरेख में निगम द्वारा निर्धारित SOP के अनुसार, विभाग/संस्था द्वारा निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97 (30)/2016, दिनांक 26-11-2024 में निहित प्रावधानों एवं बंदोबस्तों के अनुसार आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन किया जाएगा।

02

अभ्यर्थियों को सेवाओं के लिए चयनित किया जाना तथा विभाग द्वारा पदों एवं उनके शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरण प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग द्वारा कर्मियों की मांग के आधार पर एक पद के लिए पोर्टल से पाँच आवेदकों की सूची तथा दो या दो से अधिक पदों की मांग पर तीन गुना, परंतु अधिकतम दस गुना अभ्यर्थियों में से चयन प्राप्त किया जाएगा।

03

निगम द्वारा बनाए गए पारदर्शी व्यवस्था के अनुसार कर्मियों की क्षमता एवं योग्यता का मूल्यांकन करते हुए आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा चयन किया जाएगा। निगम संबंधित विभाग की मांगानुसार सूची उपलब्ध कराएगा।

04

आउटसोर्सिंग कर्मिकों को आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा स्वयं बदला या हटाया नहीं जा सकेगा। अनुशासनहीनता तथा प्रदर्शन में अपर्याप्तता आदि की स्थिति में संबंधित विभाग की निगरानी समिति की पहचान एवं सहमति से ही कर्मिकों को बदला या हटाया जा सकेगा।

05

अभ्यर्थियों के चयन एवं तैनाती की प्रक्रिया में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा अभ्यर्थी की पारिवारिक आय, अभ्यर्थी की आयु, तय की गई शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के प्राप्तांक एवं स्थानीय निवास (जनपद स्तर), मंडल स्तर तथा राज्य स्तर पर वेटेज के लिए विभाग एवं निगम द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

06

श्रेणी-3 एवं श्रेणी-4 के पदों हेतु कोई साक्षात्कार नहीं होगा।

07

विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को वेटेज प्रदान किया जाएगा।

08

सेवाओं हेतु चयनित कर्मियों की सूची चयन समिति द्वारा निगम (UPCOS) को भेजी जाएगी। UPCOS द्वारा यह सूची आउटसोर्सिंग एजेंसी को उपलब्ध कराई जाएगी। अंतिम रूप से सेवाओं हेतु चयनित आउटसोर्सिंग कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा प्लेसमेंट लेटर निर्गत किया जाएगा।

01
राष्ट्रीयता

अभ्यर्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सामान्यतः उत्तर प्रदेश का मूल निवास (Domicile) होना आवश्यक है।

02
आयु सीमा

आउटसोर्स कार्मिकों के लिए सामान्यतः आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित है, जबकि विशिष्ट तकनीकी अथवा प्रशासनिक पदों के लिए अभ्यर्थियों की आयु प्रायः 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में सामान्यतः 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है।

03
आरक्षण व्यवस्था

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से की जाने वाली सभी भर्तियाँ राज्य सरकार की प्रचलित आरक्षण नीति के अनुरूप की जाएंगी। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति हेतु 21%, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 10% तथा अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु 2% आरक्षण का प्रावधान है।

पद शैक्षिक योग्यता तकनीकी कौशल
01
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
चपरासी / सुरक्षा गार्ड
■ कक्षा 8वीं या 10वीं उत्तीर्ण
शारीरिक रूप से स्वस्थ, सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए उपयुक्त
02
डाटा एंट्री ऑपरेटर
DEO
■ इंटरमीडिएट (10+2) या स्नातक
CCC प्रमाणपत्र, हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट
03
कंप्यूटर सहायक
CA
■स्नातक तथा 6 माह का कंप्यूटर डिप्लोमा
एम.एस. वर्ड, एम.एस. एक्सेल एम.एस. पावरपॉइंट
04
तकनीकी / श्रेणी-II
वरिष्ठ पद
■ संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री
इंजीनियरिंग, कृषि, कानून
पद-विशेष डोमेन अनुभव आवश्यक है।
01

सफल अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र का स्वचालित रूप से तैयार किया जाना।

02

कार्यभार ग्रहण करने पर ज्वाइनिंग लेटर का तैयार किया जाना।

03

आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन, आधार, पैन आदि जैसे दस्तावेजों को अपलोड करना।